झाबुआ पुलिस द्वारा सूदखोरों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री पद्मविलोचन शुक्ल ने इसे गंभीरता से लिया व समस्त थाना प्रभारियों व एसडीओपी को ऐसे सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश लगातार दिये जा रहे है।
चूंकि हमारे जिले की भोली-भाली जनता बैंक की कागजी प्रक्रियाओं से ज्यादा परिचित नहीं है। इसका लाभ सूदखोर उठाने का प्रयास करते है व यहॉ की जनता को ब्याजखोरी के चंगुल में फंसाने का काम करते है।
इसी तारतम्य में फरियादीया पदमा सोनी के पति से सुदखोरी कर मूल से अधिक ब्याज की मांग करने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली पर मध्यप्रदेश ऋणियो का संरक्षण अधिनियम, 1937 की धारा 3 व 4 में चार सूदखोरों के विरूद्ध अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया है।
आरोपियो के नाम:-
1. महेन्द्र गरवाल पिता नाहर सिंह गरवाल नि. थांदला
2. सोनी बाई गरवाल पति महेद्र गरवाल नि. थांदला
3. प्रदीप सोनी पिता रमण लाल सोनी नि. झाबुआ
4. योगेश जैन पिता जसवंत जैन नि. झाबुआ।
झाबुआ जिले की समस्त जनता से अपील है कि आप मान्यता प्राप्त संस्थानों या बैंको से ही धन उधार लेवे ताकि भविष्य में धन हानी से बच सके। यदि आपके साथ किसी ने अवैध सूद वसूला है तो आप सभी अपने संबंधित थाने में तत्काल लिखित शिकायत करे ताकि सूदखोरों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सके।