झाबुआ आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही 12 लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब जप्त
पुराने कच्चे मकान मे छुपा कर रखी थी लाखो की शराब

झाबुआ – श्रीमती नेहा मीना एवं मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमती बसंश्रीमती नेहा मीना एवं मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमती बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 30.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी *वृत्त झाबुआ ‘ब’* के ग्राम टांडी तहसील रानापुर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे पुराने कच्चे मकान की विधिवत तलाशी लेने पर माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 392 पेटी (कुल- 4704 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मोके पर से फरार आरोपी शैलेन्द्र पिता कन्हैयालाल नायक निवासी ग्राम टाण्डी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 12,23,040/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री अकलेश सोलंकी, रमेश सिसोदिया, योगेश दामा, प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर, मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, कुँवर सिंह डावर, लालचंद गोहलोद, श्रीमती पुष्पा बारिया, विद्या डामोर, निलम मकवाना एवं वाहन चालक बहादुर ढाकिया, दिपक भूरिया, दयाल मण्डोडिया, लोकेंद बरमन का उल्लेखनीय योगदान रहा।